हल-बैल से कृषि कार्य करने की जगह वर्तमान में ट्रैक्टर ने ले ली है। आज कृषकों की एक बड़ी आबादी के पास ट्रैक्टर है और जिसके पास नहीं है, वे भी ट्रैक्टर की ओर शिफ्ट कर रहे हैं। ऐसे में ट्रैक्टर की देखभाल एवं सुरक्षा का मसला बड़ी आबादी से जुड़ा हुआ है। कीमत के हिसाब से भी ट्रैक्टर में किया गया इन्वेस्टमेंट एक बड़ा इन्वेस्टमेंट होता है, और इस बड़े निवेश की सुरक्षा में इंश्योरेंस पॉलिसी किसानों के लिए बहुत फायदेमंद साबित होती है। आज हम इस आर्टिकल में ट्रैक्टर इंश्योरेंस पॉलिसी के बारे में ही बात करने वाले हैं। उल्लेखनीय है कि ट्रैक्टर इंश्योरेंस पॉलिसी ट्रैक्टर में अचानक होने वाले नुकसान और क्षति से बचाने का एक कीमती तरीका है, जैसे कि कुदरती आफ़तों, दुर्घटनाओं, चोरी एवं आग से। ट्रैक्टर इंश्योरेंस अलग-अलग तरह का होता है, और इसका प्रीमियम कई बातों पर निर्भर करता है। यहाँ, आप ट्रैक्टर इंश्योरेंस से संबंधित सभी ज़रूरी बातें जानेंगे, जैसे कि टाइप, कवरेज एवं क्लेम करने की प्रक्रिया इत्यादि।
ट्रैक्टर इंश्योरेंस एक पॉलिसी है जो आपके ट्रैक्टर को प्राकृतिक आपदाओं, एक्सीडेंटल डैमेज या चोरी जैसी अचानक होने वाली वजहों से होने वाले नुकसान के लिए कवरेज देती है। यह गाड़ी इंश्योरेंस पॉलिसी एक कानूनी एग्रीमेंट बताती है जिसके तहत इंश्योरेंस कंपनी को आपके ट्रैक्टर के साथ-साथ ड्राइवर एवं पैसेंजर को हुए किसी भी नुकसान को कवर करना होता है। यह किसानों को उन हालात से होने वाली फाइनेंशियल परेशानी से बचाता है जो उनके कंट्रोल से बाहर होते हैं।
खेती में मुश्किल हालात में ट्रैक्टर का इस्तेमाल होता है, जिससे ट्रैक्टर को बहुत नुकसान हो सकता है और किसानों को भी चोट लगने का खतरा हो सकता है। इस तरह, ट्रैक्टर इंश्योरेंस उन बड़े खर्चों को कवर करने के लिए एक सेफ्टी नेट देता है, जिनका वहन करना उनके लिए मुश्किल हो सकता है।
मोटर व्हीकल एक्ट के मुताबिक, भारत की सड़कों पर कानूनी तौर पर ट्रैक्टर चलाने के लिए मालिकों के पास वैलिड इंश्योरेंस कवरेज होना ज़रूरी है। ट्रैक्टर का थर्ड-पार्टी इंश्योरेंस तो होना ही चाहिए। ट्रैक्टर इंश्योरेंस के बिना, आपको कानून के तहत सज़ा हो सकती है।
जो किसान लोन रीफाइनेंस करने के लिए ट्रैक्टर खरीदना चाहते हैं, उनके लिए भी ट्रैक्टर इंश्योरेंस पॉलिसी ज़रूरी है। अगर आपकी ट्रैक्टर इंश्योरेंस पॉलिसी खत्म हो गई है, तो आपको ट्रैक्टर पर लोन नहीं मिल सकता। अप्लाई करने से पहले आपको पॉलिसी रिन्यू करानी होगी।
भारत में ट्रैक्टर इंश्योरेंस की पहुंच बहुत कम है। इंडियन काउंसिल ऑफ़ एग्रीकल्चरल रिसर्च (ICAR) ने पाया है कि कुल खेती के हादसों में से लगभग 1/3 कृषि मशीनें होती हैं। फिर भी, 2015 में सिर्फ़ 30% किसानों के पास ट्रैक्टर इंश्योरेंस कवर था। इसकी तुलना में, ग्लोबल स्टैंडर्ड 85% पर सेट है। किसानों को ट्रैक्टर इंश्योरेंस की अहमियत और इससे मिलने वाले कई तरह के फ़ायदों के बारे में पता नहीं है।
भारत में किसान दो मुख्य तरह के ट्रैक्टर इंश्योरेंस में से चुन सकते हैं, यानी कॉम्प्रिहेंसिव और थर्ड-पार्टी इंश्योरेंस। ध्यान दें कि कानून के हिसाब से सिर्फ़ थर्ड-पार्टी इंश्योरेंस ज़रूरी है, जबकि कोई कॉम्प्रिहेंसिव कवर चुन सकता है।
कॉम्प्रिहेंसिव इंश्योरेंस: जैसा कि नाम से पता चलता है, यह ट्रैक्टर इंश्योरेंस पॉलिसी ट्रैक्टर और थर्ड पार्टी दोनों को कॉम्प्रिहेंसिव कवरेज देती है। इसका मतलब है कि आपका ट्रैक्टर एक्सीडेंट, आग, चोरी वगैरह जैसी घटनाओं से सुरक्षित है, जबकि थर्ड-पार्टी की प्रॉपर्टी को नुकसान, शारीरिक चोट और मौत होने पर थर्ड-पार्टी लायबिलिटी कवर होती है। साथ ही, कोई भी एक्स्ट्रा प्रीमियम देकर इंजन प्रोटेक्शन कवर और पर्सनल एक्सीडेंट कवर जैसे ऐड-ऑन कवर के साथ कवरेज एक्सटेंशन लिया जा सकता है।
थर्ड-पार्टी इंश्योरेंस: इस ट्रैक्टर इंश्योरेंस पॉलिसी में सिर्फ़ थर्ड-पार्टी लायबिलिटी कवर होती हैं। यह इंश्योर्ड ट्रैक्टर से थर्ड पार्टी को हुए शारीरिक नुकसान और गाड़ी और प्रॉपर्टी के नुकसान के लिए मुआवज़ा देती है। ट्रैक्टर को हुए नुकसान के लिए कोई कवर नहीं दिया जाता है। साथ ही, थर्ड-पार्टी इंश्योरेंस आग, चोरी और प्राकृतिक आपदाओं के लिए कवरेज नहीं देता है। यही वजह है कि यह आमतौर पर कॉम्प्रिहेंसिव इंश्योरेंस से सस्ता होता है।
यहां कवरेज का स्कोप दिया गया है जो दिखाता है कि ट्रैक्टर इंश्योरेंस पॉलिसी में क्या कवर होता है और क्या नहीं:
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क्या कवर किया गया है? |
क्या कवर नहीं किया गया है? |
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ट्रैक्टर को अलग-अलग तरह के बाहरी नुकसान। |
रेगुलर इस्तेमाल के कारण आम टूट-फूट। |
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प्राकृतिक आपदाएँ जैसे लैंडस्लाइड, भूकंप, तूफ़ान, बाढ़ इत्यादि के वजह से नुकसान। |
डेप्रिसिएशन के कारण नुकसान। |
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इंसानों की वजह से हुए मामले जैसे एक्सीडेंटल बाहरी नुकसान, चोरी, सेंधमारी, इत्यादि। |
मैकेनिकल या इलेक्ट्रिकल खराबी। |
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थर्ड-पार्टी लायबिलिटी में प्रॉपर्टी का नुकसान, चोट, मौत इत्यादि शामिल हैं। |
गैर-कानूनी और/या गलत इस्तेमाल, जिसमें वैलिड DL न होना, नशे में गाड़ी चलाना और मंज़ूर लिमिट से बाहर गाड़ी चलाना शामिल है। |
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ड्राइवर एवं पैसेंजर के लिए पर्सनल एक्सीडेंट कवर। |
युद्ध, बगावत या न्यूक्लियर हमले के कारण होने वाला नुकसान। |
ट्रैक्टर को नुकसान, चोरी या एक्सीडेंट होने पर जितनी जल्दी हो सके ट्रैक्टर इंश्योरेंस क्लेम फाइल करें। नुकसान या डैमेज के बारे में बताने के लिए इंश्योरेंस कंपनी से कॉन्टैक्ट करें। इंश्योर्ड व्यक्ति का नाम, कॉन्टैक्ट जानकारी एवं इंश्योरेंस पॉलिसी नंबर जैसी ज़रूरी डिटेल्स दें। ज़रूरी डॉक्यूमेंट्स जमा करें, जैसे क्लेम फॉर्म, नुकसान का प्रूफ एवं पॉलिसी डॉक्यूमेंट। नुकसान और कानूनी पहलुओं की जांच करने के बाद, इंश्योरेंस कंपनी क्लेम की संभावना तय करेगी। अप्रूवल मिलने पर, क्लेम की रकम आपके अकाउंट में क्रेडिट कर दी जाएगी।
पॉलिसी होल्डर से डॉक्यूमेंट्स इकट्ठा करने और उनकी जांच करने के बाद, क्लेम को वैलिडेट किया जाता है और फिर बेनिफिशियरी के नाम पर प्रोसेस किया जाता है। क्लेम सेटल करने में लगने वाला समय कई बातों पर निर्भर करता है, जैसे कि नुकसान कितना हुआ है, पॉलिसी का टाइप एवं शर्तें। आमतौर पर, इंश्योरेंस कंपनी को सभी ज़रूरी डॉक्यूमेंट्स मिलने के 7 वर्किंग डेज़ के अंदर यह पूरा हो जाता है।
आप ऑनलाइन थर्ड-पार्टी इंश्योरेंस भी देख सकते हैं क्योंकि यह यूज़र्स के लिए ज़्यादा सस्ता होता है। भारत में कई इंश्योरेंस कंपनियां हैं जो डिजिटल प्लेटफॉर्म के ज़रिए ट्रैक्टर इंश्योरेंस देती हैं। इनमें से पॉपुलर हैं SBI जनरल, IFFCO टोकियो और HDFC ERGO। इसके अलावा, आप अपने लिए सबसे अच्छा ट्रैक्टर इंश्योरेंस चुनने के लिए इंटरनेट पर थर्ड-पार्टी सॉल्यूशंस से भी मदद ले सकते हैं।
ट्रैक्टर इंश्योरेंस के प्रीमियम पर कई फैक्टर्स असर डालते हैं। ट्रैक्टर इंश्योरेंस पॉलिसी चुनते समय सही फैसला लेने के लिए आपको इन सभी फैक्टर्स पर ध्यान देना होगा। नीचे ट्रैक्टर इंश्योरेंस प्रीमियम पर असर डालने वाले मुख्य फैक्टर्स देखें:
खेती के कई तरह के कामों में ट्रैक्टर अहम भूमिका निभाता है। इसलिए, किसानों के लिए बिना किसी रुकावट के खेती का काम सुनिश्चित करने के लिए इसकी सुरक्षा बहुत ज़रूरी है। साथ ही, ड्राइवर और दूसरी प्रॉपर्टी की सुरक्षा सबसे ज़रूरी है। ट्रैक्टर इंश्योरेंस पॉलिसी किसानों को ट्रैक्टर चलाते समय आने वाले अलग-अलग तरह के जोखिमों के लिए फाइनेंशियल कवरेज देती है। ऐसी पॉलिसी चुनें जो सही कवरेज दे और आपको ज़्यादा खर्चों से बचाए। साथ ही, अपनी खेती की प्रोडक्टिविटी बढ़ाने के लिए नया ट्रैक्टर या इम्प्लीमेंट खरीदने के लिए ट्रैक्टरकारवां एक्स्प्लोर करें।
मोटर व्हीकल एक्ट के अनुसार, मालिक के पास कम से कम थर्ड-पार्टी इंश्योरेंस पॉलिसी होनी चाहिए।
कॉम्प्रिहेंसिव ट्रैक्टर इंश्योरेंस कई तरह की घटनाओं जैसे प्राकृतिक आपदाओं, आग, चोरी और दुर्घटनाओं के साथ-साथ थर्ड-पार्टी लायबिलिटी के लिए कवरेज देता है।
इंश्योरेंस कंपनी IDV, कवरेज टाइप, ट्रैक्टर का मेक और मॉडल, क्लेम हिस्ट्री, डिडक्टिबल वगैरह जैसे कई फैक्टर्स के आधार पर प्रीमियम कैलकुलेट करती है।
इंश्योरेंस कंपनी रिक्वेस्ट करने पर ट्रैक्टर इंश्योरेंस नए मालिक को ट्रांसफर कर सकती है। पिछले और नए दोनों मालिकों को ज़रूरी डॉक्यूमेंट्स देने होंगे और ज़रूरी पेपरवर्क पूरा करना होगा।
आप अपनी ट्रैक्टर इंश्योरेंस पॉलिसी कैंसिल करने के लिए इंश्योरेंस कंपनी को रिक्वेस्ट कर सकते हैं।
NCB का मतलब है नो क्लेम बोनस, जो इंश्योरेंस कंपनी द्वारा उन यूज़र्स को दिए जाने वाले डिस्काउंट को बताता है जिनकी पिछली पॉलिसी पीरियड के दौरान कोई क्लेम हिस्ट्री नहीं है।